जिले की विशेष अदालत ने एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में 29 हजार 667 रुपए का जुर्माना लगाया है। बिजली कंपनी की ओर से बताया गया कि श्यामपुर तहसील के अहमदपुर निवासी हरिओम ने अहमदपुर बाजार स्थित दुकान में बिजली की लाइन से सीधे तार डालकर बिजली चोरी कर रहा था। इस आरोप में हरिओम को बिजली कंपनी के अधिकारियों ने 9 अगस्त 2014 को पकड़ा था। इस मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया
तीन गुना जुर्माना लगाया
कंपनी द्वारा बिजली चोरी के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में 9 हजार 889 रूपये का दावा प्रस्तुत किया था। विशेष अदालत सीहोर द्वारा अपने आदेश में अभियुक्त द्वारा सीधे तार डालकर बिजली चोरी को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए तीन गुना राशि का अर्थदंड 29 हजार 667 रूपये एवं कोर्ट उठने तक की सजा दी गई है। निर्णय के परिप्रेक्ष्य में महाप्रबंधक सीहोर द्वारा सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दंडनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।